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COPYRIGHT LAW IN INDIA

भारत में कॉपीराइट अधिनियम एक्ट 1957 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ था यह पहले प्रकाशित तस्वीरों के लिए 50 वर्ष था इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका प्रयोग रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अधिकारों के वर्णन के लिए किया जाता है जिसमें पुस्तकें ,संगीत ,पेंटिंग ,मूर्तिकला ,फिल्म ,कंप्यूटर प्रोग्राम ,डेटाबेस ,विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्र आदि शामिल है प्रतिलिपि अधिकार बौद्धिक संपदा का ही भाग है भारत में प्रतिलिपि अधिकार लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक रहता है

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एस.आर.  रंगनाथन के अनुसार "संदर्भ सेवा व्यक्तिगत रूप से एक पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है।"  A...